आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 165(अ)

अधिसूचना तिथि

23/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/02/2000

अधिसूचना: का. आ. 165(अ) जारी करने की तारीख: 23/2/2000

                        

अधिसूचना: एसओ 165 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/2/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 602 (ई), उप - धारा के तहत जारी 12 अगस्त 1993, दिनांक (1) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम संख्या 5, अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल अस्पताल, Wanowire गांव, पुणे 411 002 द्वारा पुणे में अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल अस्पताल के निर्माण, पर निर्दिष्ट किया था या बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1994-95, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना ख़बरदार एसओ सं 257 (ई), दिनांक 27 मार्च 1997, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत की और तीन साल की अवधि के द्वारा.
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, उपनियम (5) या आयकर नियम, 1962 के नियम 11M तहत एक और सिफारिश की तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या नवासी लाख पच्चीस हजार ही है, साथ रुपये की अनुमानित लागत से अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल अस्पताल, Wanowire गांव, पुणे-411 002, द्वारा किया जा रहा है, जो पुणे में अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल अस्पताल, के निर्माण की परियोजना एक निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे पात्र परियोजना या स्कीम.
[सं 11251/F.No. NC-159/99]