आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 164(अ)

अधिसूचना तिथि

23/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/02/2000

अधिसूचना: का. आ. 164(अ) जारी करने की तारीख: 23/2/2000

                        

अधिसूचना: एसओ 164 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) ख), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/2/2000
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 469 (ई), उप - धारा के तहत जारी किए गए 2 जुलाई 1996, दिनांक (1) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा सहायता परियोजनाओं के लिए खर्च चल सीरियल नंबर 3, पर निर्दिष्ट किया था आदि, भारत Sevashram संघ द्वारा, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में Ballygune, कोलकाता -700 019,.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या कलकत्ता -700 भारत Sevashram संघा, Ballygune, द्वारा किया जा रहा है जो नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आदि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा सहायता परियोजनाओं के लिए खर्च चलाने की परियोजना 019, आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में सिर्फ रुपये नब्बे छह लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 11250/F.No. NC-159/99]