का.आ. 154(अ) : अधिसूचना: का. आ. 154(अ) जारी करने की तारीख: 9/3/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 154(अ)
अधिसूचना तिथि
09/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/03/1999
अधिसूचना: एसओ 154 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/03
(Iv) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा 7 साल 9% को निर्दिष्ट कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) रुपये के कर मुक्त बांडों-2004 (मैं सीरीज) के लिए नेशनल बैंक. कहा मद के प्रयोजन के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए 15,000 से 1 से विशिष्ट संख्या असर रूपए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की राशि के लिए 1,00,000 प्रत्येक.
इस तरह के बांड के प्रत्येक धारक बैंक के साथ नाम और होल्डिंग रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 10820 / एफ सं 178/63/97-ITA-I]

