का.आ. 151(अ) : अधिसूचना: का. आ. 151(अ) जारी करने की तारीख: 9/3/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 151(अ)
अधिसूचना तिथि
09/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/03/1999
अधिसूचना: एसओ 151 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/03
(Iv) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा 7 साल 8.75% निर्दिष्ट करता है प्रतिवर्ष (कर मुक्त) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बांड-2004 (XXXIII सीरीज) विशिष्ट संख्या असर प्रति:
(मैं) 500001 रुपये की 500550 करने के लिए. रुपए की राशि के लिए 1,00,000 प्रत्येक. 5,50,00,000 रुपए (पांच करोड़ पचास लाख रुपए केवल); और
(Ii) 600001 रुपये की 600389 करने के लिए. रुपए की राशि के लिए 50,00,000 प्रत्येक. 194,50,00,000 (रूपये १९४ करोड़ और पचास लाख रुपए केवल):
केवल ने कहा मद के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी दो सौ रुपये करोड़ रुपए की राशि को कुल:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 10823 / एफ सं 178/4/98-ITA-I]

