का.आ. 138(अ) : अधिसूचना: का. आ. 138(अ) जारी करने की तारीख: 3/3/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 138(अ)
अधिसूचना तिथि
03/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/03/1999
अधिसूचना: एसओ 138 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23D)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/03/03
आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23D) के उपखंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इंडबैंक Invesco के तहत स्थापित (अपतटीय) फंड, निर्दिष्ट करता है ट्रस्ट डीड इंडियन बैंक ने 31 जुलाई 1996 दिनांक और कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए एक अपतटीय म्युचुअल फंड के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने मंजूरी दे दी.
अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
(मैं) अधिसूचना वैध होना समय तक, इंडियन बैंक "ट्रस्टी" होना जारी करेगा. ट्रस्टी के रूप में Invesco इंडिया ग्रोथ फंड लिमिटेड द्वारा सेवानिवृत्ति या अपने को हटाने की मांग इंडियन बैंक की स्थिति में, अधिसूचना को अमान्य हो जाएगा;
(Ii) अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा लगाया जा सकता है जो इंडबैंक Invesco (अपतटीय) फंड या द्वारा लगाया शर्तों की पूर्ति के अधीन किया जाएगा;
(Iii) म्युचुअल फंड की यूनिटों में निवेश की जाने वाली राशि इस योजना के तहत इकाइयों में निवेश के लिए विदेशों से धन प्राप्तियों दिखा बैंक प्रमाणपत्र (ओं) के लिए सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत को प्रेषित किया जाएगा रिजर्व करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है बैंक ऑफ इंडिया; और
(Iv) ट्रस्टी फीस, कस्टोडियन फीस, और इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड के एक भारतीय बैंक के सहायक और म्युचुअल फंड के लिए व्यवस्थापक को देय अन्य तरह की फीस सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित किया जाएगा.
[अधिसूचना संख्या 10810 / एफ सं 194/8/96-ITA-I]

