का. आ. 1258(अ) : अधिसूचना: सं. का. आ. 1258(अ) तारीख: 31-5-2010
अधिसूचना सं.
का. आ. 1258(अ)
अधिसूचना तिथि
31/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/05/2010
अधिसूचना
कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति अधिनियम
कर्मचारियों की धारा 4 (1 बी) मुआवजा अधिनियम, 1923 - कर्मचारी मुआवजा - मुआवजे की राशि - धारा 4 के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट मासिक मजदूरी की राशि (1)
अधिसूचना सं. अतः 1258 (ई), 31-5-2010 दिनांक
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 4 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा उप - धारा (1) ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट करता है , अर्थात् सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी मासिक मजदूरी के रूप में निम्नलिखित राशि: -
"आठ हजार रुपए"
एनएन

