का.आ. 1079(अ) : अधिसूचना: का. आ. 1079(अ) जारी करने की तारीख: 16/12/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 1079(अ)
अधिसूचना तिथि
16/12/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/12/1998
अधिसूचना: एसओ 1079 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.295
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/12/1998
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे आयकर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए बनाता है.
इस अधिसूचना आयकर नियमों में संशोधन होता है, 1962 में 16 दिसंबर को किया जाता है, 1998 में यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
(Sd.) दीपा कृष्ण, भारत सरकार के निदेशक. [अधिसूचना संख्या 10750 / एफ सं 142/80/98-TPL]

