आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 1015(अ)

अधिसूचना तिथि

27/11/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/11/1998

अधिसूचना: का. आ. 1015(अ) जारी करने की तारीख: 27/11/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 1015 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.10 रू.
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/11/1998
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (10AA) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से प्राप्य अधिकतम राशि के संबंध होने के रूप में अन्यथा, एतद्द्वारा रुपये निर्दिष्ट करता अधिवर्षिता पर किया जाए या उनकी सेवानिवृत्ति के समय में अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद. चाहे सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा जुलाई, 1997 के 1 दिन के बाद रिटायर जो कि उपखंड में वर्णित कर्मचारियों के संबंध में सीमा के रूप में 2,40,000 रुपए (दो लाख रुपये और केवल चालीस हजारों).
[अधिसूचना संख्या 10749 / एफ सं 200/23/98-ITA-I]