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नियम संख्या. परिशिष्ट क

बेनामी लेनदेन सूचना दाता पुरस्कार योजना, 2018 के तहत पुरस्कार के लिए बेनामी संपत्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचना दाता द्वारा भरे जाने वाला कथन का प्रपत्र

नियम संख्या.

परिशिष्ट क

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/2025

बेनामी लेनदेन सूचना दाता पुरस्कार योजना, 2018 के तहत पुरस्कार के लिए बेनामी संपत्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचना दाता द्वारा भरे जाने वाला कथन का प्रपत्र

अनुलग्नक - क

बेनामी लेनदेन सूचना दाता पुरस्कार योजना, 2018 के तहत पुरस्कार के लिए बेनामी संपत्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचना दाता द्वारा भरे जाने वाला कथन का प्रपत्र

1. सूचनादाता (ओं) का पूरा नाम (यदि एक से अधिक सूचना देने वाले हैं तो प्रत्येक सूचना देने वाले का अलग से नाम) (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सूचनादाता (ओं) का स्थायी पता :
5. सूचनादाता (ओं) का वर्तमान पता) (यदि स्थायी पते से अलग है) :
6. संपर्क विवरण: (क) लैंडलाइन टेलीफोन नंबर :
(ख) मोबाइल नंबर :
(ग) ईमेल आईडी, अगर कोई हो :
7. आधार नंबर
(अगर आधार नंबर नहीं है तो विदेशी व्यक्ति पासपोर्ट नंबर का उल्लेख कर सकते हैं) (आधार कार्ड या पासपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न करें) (अगर एक से अधिक सूचनादाता हैं तो प्रत्येक सूचनादाता की अलग से प्रतिलिपि संलग्न करें)
:
8. बेनामी संपत्ति की पूरी जानकारी: [प्रदान की गई जानकारी विशिष्ट, विश्वसनीय और सत्यापन योग्य होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न की जा सकती है (साक्ष्य संलग्न करें, यदि कोई हो)
(क) लेन-देन की तारीख :
(ख) इसमें शामिल कुल राशि :
(ग) राशि का भुगतान किसने किया :
(घ) राशि का भुगतान कैसे किया गया :
(ड़) राशि का भुगतान किसको किया गया था :
(च) कोई अन्य प्रासंगिक सूचना :
9. बेनामी संपत्ति के लाभकारी स्वामी (वास्तविक मालिक या लाभार्थी) का नाम और पता, यदि ज्ञात हो (यदि ज्ञात हो, तो पैन का उल्लेख किया जा सकता है) :
10. बेनामी संपत्ति के बेनामीदार (नाम ऋणदाता) का नाम और पता (यदि ज्ञात हो, तो पैन का उल्लेख किया जा सकता है) :
11.

सूचना का स्रोत:-

(क) क्या सूचना ऊपर (9) और/या (10) में उल्लिखित व्यक्ति के कर्मचारी, रिश्तेदार या साझेदार आदि की हैसियत से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई है।

(ख) क्या सूचना किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त की गई है, यदि ऐसा है, तो ऊपर (9) और/या (10) में उल्लिखित व्यक्ति के साथ उसका संबंध क्या है।

12. सूचना के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची, यदि कोई हो :
(क) मूल में
(ख) केवल प्रतिलिपि :
13. क्या बेनामी लेन-देन में शामिल किसी भी पक्ष का आपसे कोई संबंध है? अगर हां, तो विवरण प्रस्तुत करें। :
14. संक्षेप में: :
(क) आपको सुचना के बारे में कैसे पता चला; :
(ख) विशेष प्रयास, यदि कोई हो, किए गए; :
(ग) जोखिम और परेशानी उठाई गई :
(घ) व्यय, यदि कोई हो, संलग्न करें (यदि कोई साक्ष्य हो, तो संलग्न करें, और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें) :
15. सूचना कोड, यदि कोई हो, पूर्व में आवंटित किया गया :
16. भुगतान का पसंदीदा तरीका (नकद/बैंक हस्तांतरण) (विदेशी व्यक्तियों के मामले में पुरस्कार नकद द्वारा नहीं दिया जाएगा) :
17. बैंक खाता विवरण जिसमें पुरस्कार का भुगतान किया जाना है (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी कोड, बीआईसी या स्विफ्ट कोड आदि विवरण) :
18. कई सुचनादाताओं के मामले में, यह साझा करें कि किस पुरस्कार का भुगतान किया जाना है। : सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भुगतान योग्य शेयर (%)

नोट: यदि एक ही संपत्ति के बारे में कई व्यक्ति सुचना दे रहे हैं तो ऐसे सभी व्यक्तियों का विवरण इस प्रोफार्मा में दिया जाना आवश्यक है।

घोषणा

1.   मैंने/हमने सीबीडीटी द्वारा जारी बेनामी लेनदेन सूचनादाता पुरस्कार योजना, 2018 को पढ़ा और समझा है और इसमें निहित शर्तों और नियमों से सहमत हूं/हैं।
2.   मैं/हमस्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा केवल जानकारी प्रस्तुत करने से मुझे पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता है और हो सकता है कि मुझे/हमें कोई पुरस्कार न मिले। मैं/हम उन निर्णयों से बाध्य होंगे जो पुरस्कार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जा सकते हैं।
3.   मैं/हम स्वीकार करते हैं कि पुरस्कार एक अनुग्रह भुगतान होगा, जो योजना के अधीन, सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर दिया जा सकता है। प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और मैं/हम इसे किसी मुकदमेबाजी, अपील, निर्णय या मध्यस्थता में चुनौती नहीं देंगे।
4.   मैं/हम स्वीकार करते हैं कि पुरस्कार की सीमा मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की विशिष्ट प्रकृति, सटीकता और उपयोगिता और सहायता पर निर्भर करती है।
5.   मैं/हम स्वीकार करते हैं कि पुरस्कार प्रक्रिया में समय लग सकता है और यह कि अंतरिम पुरस्कार केवल बेनामी संपत्ति की अनंतिम कुर्की के बाद ही देय है और अंतिम पुरस्कार केवल तभी देय है जब बेनामी संपत्ति को अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया हो और ऐसी जब्ती अंतिम रूप ले चुकी है। अगर ज़ब्ती की तारीख से दो साल बीत चुके हैं और इस तरह की ज़ब्ती के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है, तो ज़ब्ती को अंतिम माना जाएगा।
6.   मैं/हम स्वीकार करते हैं कि सरकार मेरी सूचना के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई के संबंध में किसी भी पत्राचार में प्रवेश करने के लिए बाध्य नहीं है। मैं/हम केवल प्रतिक्रिया और/या अद्यतन जानने के हकदार होंगे कि क्या मेरे/हमारे सूचना पर कार्रवाई की गई है और, यदि हाँ, तो क्या मुझे/हमें कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है।
7.   यदि मुझे/हमें पुरस्कार दिए जाने से पहले मेरी/किसी भी सूचनादाता की मृत्यु हो जाती है, तो यह मेरे/हमारे नामांकित व्यक्ति(यों) को दिया जा सकता है, जिनका विवरण (हिस्सेदारी सहित) निम्नानुसार है:-
सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम नामांकित व्यक्ति(ओं) का नाम और पता जन्म तिथि (यदि नाबालिग है, तो अभिभावक का नाम और पता दिया जाना चाहिए) सूचना देने वाले के साथ संबंध नामाँकित व्यक्ति (ओं) का हिस्सा नामाँकित व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर/पासपोर्ट नंबर (प्रति संलग्न करें)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
8.   मैं/हम इस बात से अवगत हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मुझ पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 182 तथा अन्य प्रासंगिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
दिनांक:.................................... सूचनादाता के हस्ताक्षरः.
स्थानः बाएं अंगूठे का निशान :.................
आधार कार्ड नंबर/
पासपोर्ट संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें):..................
जेसीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी(बीपी) के हस्ताक्षर
जिसके समक्ष बयान पर हस्ताक्षर किए गए हैं

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अधिकारी का नाम और पदनाम मुहर सहित

दिनांक: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
स्थानः . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
सूचनादाता को आवंटित कोड संख्या
सूचना कोड आवंटित करने वाले जेसीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी (बीपी) के हस्ताक्षर

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अधिकारी का नाम और पदनाम मुहर सहित

दिनांक: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
स्थानः . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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