आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 97

नियम संख्या.

97

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय ।

97. (1) एक कर वर्ष के लिए एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि, -

()  उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 98 के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया है, और
() यह उपनियम (2) में विनिदष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट होंगी:

सारणी

क्रम संख्यायोग्य विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहारपरिस्थितियां
1.विद्युत आपूर्ति, विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण, यथास्थिति।विद्युत की आपूर्ति, विद्युत पारेषण, विद्युत परिदान, यथास्थिति के संबंध में प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है या प्रशुल्क के निर्धारण की पद्धति विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी है।
2.दूध या दूध उत्पादों की खरीद |दूध या दुग्ध उत्पादों का मूल्य उस दर पर निर्धारित किया जाता है जो दूध की गुणवत्ता अर्थात् दूध में वसा की मात्रा और वसा रहित ठोस (एसएनएफ) सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है और() उक्त दर इस पर ध्यान दिए बिना है -(i) खरीदे गए दूध की मात्रा; या(ii) सहकारी समिति में सदस्यों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत या(iii) समाज में सदस्यों द्वारा धारित मतदान की शक्ति;और() ऐसी दरें सहकारी समिति द्वारा नियमित रूप से पारदर्शी पद्धति से घोषित की गयीं हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

(3) धारा 165 (3) (क) (ii) के अधीन कोई तुलनात्मक समायोजन और अनुमति पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य के लिए नहीं किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन स्वीकार किया जाएगा।

(4) एक विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 171 और 172 के उपबंध इस तथ्य के अनपेक्ष लागू होंगे कि निर्धारिती इस तरह के संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय हेतु अपने विकल्प का प्रयोग करता है।

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