सुरक्षित आश्रय के लिए पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार ।
96. " पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" से किसी पात्र निर्धारिती द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत हैं और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -
| (क) | विद्युत आपूर्ति, या | |
| (ख) | विद्युत पारेषण; या | |
| (ग) | विद्युत वितरण; या | |
| (घ) | किसी सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों से दूध या दुग्ध उत्पादों की खरीद । |

