विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के लिए परिभाषाएँ ।
94. इस नियम और नियम 95 से 98 के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | "उपयुक्त आयोग" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 (4) में उसका है, और | |
| (ख) | "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (45) में उसका है। |

