सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के अतिरिक्त अन्य संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया ।
90. (1) सुरक्षित
आश्रय के विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | निर्धारिती सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप सं. 49 में सुसंगत कर वर्ष के लिए धारा 263(1) (ग) में विनिर्दिष्ट निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व मूल्यांकन अधिकारी को आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा, और | |
| (ख) | उक्त कर वर्ष के लिए आय की विवरणी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। |
(2) प्ररूप संख्या 49 की प्राप्ति पर मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि क्या -
| (क) | विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है; और | |
| (ख) | जिस संव्यवहार के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार है, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प का विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाए। |
(3) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी को एक निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प के विधिमान्य प्रयोग पर संदेह है, वह सुरक्षित आश्रय के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती या अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार, या दोनों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ देगा।
(4) उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती से लिखित रूप में नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और निर्धारिती ऐसी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा।
(5) जहां -
| (क) | निर्धारिती अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या | |
| (ख) | अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती नहीं है; या | |
| (ग) | अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, वह एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है, |
अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अमान्य घोषित करेगा, और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।
(6) यदि निर्धारिती उपनियम (5) के अधीन अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है, तो वह अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आयुक्त को अपने आक्षेप दर्ज कर सकेगा, जिसके लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी अधीनस्थ है।
(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट आक्षेप प्राप्त होने पर आयुक्त निर्धारिती को सुनवाई उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता, या अन्यथा के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।
(8) ऐसे मामले में, जहां निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को विधिमान्य समझा गया है, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ेगा कि क्या सुसंगत पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य नियम 89 (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है और, यदि यह उक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, कर मूल्यांकन अधिकारी उक्त नियम में निर्दिष्ट परिचालन लाभ मार्जिन या ब्याज दर या कमीशन को अपनाएगा।
(9) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
| (i) | उपनियम (3) के अधीन कोई संदर्भ एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें प्ररूप संख्या 49 उसके द्वारा प्राप्त किया गया है, | |
| (ii) | उपनियम ( 5 ) के अधीन कोई आदेश अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसमें उपनियम (3) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी से संदर्भ प्राप्त होता है; और | |
| (iii) | उपनियम (7) के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें उपनियम (6) के अधीन निर्धारिती द्वारा दायर आक्षेप उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। |
(10) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त, यथास्थिति, उपनियम (9) में निर्दिष्ट समय के भीतर एक संदर्भ नहीं करता है या एक आदेश पारित नहीं करता है, तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा।
(11) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।
(12) कर मूल्यांकन अधिकारी पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निर्देश दे सकेगा ।

