आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 9

वे आधार जिन पर शिकायत फाइल की जाएगी

नियम संख्या.

9

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/2025

वे आधार जिन पर शिकायत फाइल की जाएगी

अध्याय 4

शिकायतें दूर करने की प्रक्रिया

वे आधार जिन पर शिकायत फाइल की जाएगी

9. (I) ओम्बड्समैन के पास आय-कर विभाग के कामकाज में कमी का अभिकथन करते हुए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर शिकायत फाइल की जा सकेगी:–

() प्रतिदाय (रिफंड) जारी करने में विधि द्वारा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत अनुदेशों के अधीन विहित समय-सीमा से परे विलंब;

() प्रतिदाय के मामलों में प्रतिदाय वाउचरों के बिना लिफाफे भेजना;

() प्रतिदाय भेजते समय 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत का अननुपालन;

() विभाग को भेजे गए पत्रों या दस्तावेजों की पावती न देना;

() मांग और अन्य रजिस्टरों को अद्यतन न करना जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को परेशानी हो;

() संवीक्षा के लिए मामलों की पहचान करने में पारदर्शिता का अभाव और संवीक्षा के लिए मामला चुने जाने के संबंध में कारण संसूचित न करना;

() ब्याज छोड़ने वाले मामलों के निपटारे में विलंब;

() सुधार संबंधी आवेदनों के निपटारे में विलंब;

() अपीली आदेशों को प्रभावी करने में विलंब;

(ञ) उन वर्षों की बाबत, जिनके लिए लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज सुसंगत हैं, आय-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के पश्चात् जब्त की गर्इ लेखा-बहियों और आस्तियों को छोड़ने में विलंब;

() स्थायी लेखा संख्यांक (पेन) के आबंटन में विलंब;

() संदत्त कर, जिसके अंतर्गत स्रोत पर काटा गया कर भी है, जमा न करना;

() आय-कर पदधारियों द्वारा विहित कार्य के घटों का अननुपालन;

() आय-कर पदधारियों का निर्धारितियों के साथ अवांछित अभद्र व्यवहार;

() केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आय-कर प्रशासन के संबंध में जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों और परिपत्रों के उल्लंघन से संबंधित कोर्इ अन्य मामला।

(II) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसा कोर्इ अन्य आधार शामिल कर सकेगा जिस पर ओम्बड्समैन के पास कोर्इ शिकायत फाइल की जा सकेगी।

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