आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 87

नियम संख्या.

87

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के लिए पात्र निर्धारिती ।

87. (1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, "पात्र निर्धारिती" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने नियम 90 के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के आवेदन के लिए विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है, और जो—

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है.
(i) सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं; या
(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं; या
(iii) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं; या
(iv) सॉफ्टवेयर विकास से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं:
 किसी अनिवासी संबद्ध उद्यम (जिसे इसके पश्चात् विदेशी मुख्य उद्यम कहा जाएगा) को नगण्य जोखिम के साथ; या
(ख) ने कोई अंतर-समूह ऋण दिया है; या
(ग) ने कोई कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है; या
(घ) किसी विदेशी अभिकर्ता को नगण्य जोखिम के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है; या
(ङ) कोर या नॉन-कोर ऑटो घटकों के निर्माण और निर्यात में संलग्न है और जहां सुसंगत कर वर्ष के दौरान कुल कारोबार का 90% या उससे अधिक मूल उपकरण निर्माता विक्रय की प्रकृति का है; या
(च) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से कम मूल्य वर्धित अंतर-समूह सेवाएं प्राप्त कर रहा है; या
(छ) ने किसी विदेशी कंपनी को डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान की

(2) उपनियम (1)(क)(i) से (iii) में निर्दिष्ट नगण्य जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के प्रयोजन से आयकर महानिदेशक (प्रणाली) निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

(क) विदेशी मूल कंपनी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अधिकांश कार्यों का निष्पादन करती है,
 जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित हैं,
(i) अवधारणा निर्माण:
(ii) उत्पाद का डिज़ाइन; और
(iii) रणनीतिक दिशा और ढांचा प्रदान करना, या तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से या अपने अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम से, जबकि पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करता है;
(ख) आवश्यक पूंजी, निधि और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियां भी सम्मिलित हैं, विदेशी मूल कंपनी या उसके अन्य संबद्ध उद्यमों द्वारा प्रदान की जाती हैं, और पात्र निर्धारिती को केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है;
(ग) पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी या उसके संबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है, जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने की क्षमता होती है, बल्कि वह अपने मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से और नियमित आधार पर गतिविधियों की निगरानी करके वास्तव में गतिविधियों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण भी करता है;
(घ) यदि पात्र निर्धारिती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जोखिमों को नहीं मानता है या उसके पास कोई वास्तविक जोखिम नहीं है, और यदि कोई अनुबंध दर्शाता है कि विदेशी मूल कंपनी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, परंतु आप्रक्रम से पता चलता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो अनुबंध की शर्तें अंतिम निर्धारक नहीं होंगी;
(ङ) पात्र निर्धारिती को सेवाओं के प्रदान करने के दौरान उत्पन्न किसी भी अमूर्त संपत्ति या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अमूर्त संपत्ति के परिणाम पर कोई स्वामित्व अधिकार, विधिक या आर्थिक, प्राप्त नहीं है, जो अनुबंध और पक्षकारों के आप्रक्रम से स्पष्ट है कि विदेशी मूल कंपनी के पास निहित है।

(3) उपनियम (1)(क)(iv) और (घ) में निर्दिष्ट नगण्य जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के उद्देश्य से, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या निर्धारण अधिकारी या अंतर मूल्य निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

(क) विदेशी मूल कंपनी अनुसंधान या उत्पाद विकास चक्र में सम्मिलित अधिकांश आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करती है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित है;
(i) अवधारणा निर्माण:
(ii) उत्पाद का डिज़ाइन; और
(iii) रणनीतिक दिशा और ढांचा प्रदान करना,
 या तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से या अपने अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम से, जबकि पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करता है;
(ख) विदेशी मूल उद्यम या उसके अन्य संबद्ध उद्यम निम्नलिखित प्रदान करते हैं:
(i) निधि या पूंजी;
(ii) अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए आवश्यक अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियां भी सम्मिलित हैं; और
(iii) पात्र निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक;
(ग) पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी या उसके किसी अन्य संबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने की क्षमता है, बल्कि वह अपने मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से और नियमित आधार पर गतिविधियों की निगरानी करके वास्तव में अनुसंधान या उत्पाद विकास को नियंत्रित या पर्यवेक्षण भी करता है;
(घ) पात्र निर्धारिती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वास्तविक जोखिमों को ग्रहण नहीं करता है या उसके पास ऐसे कोई जोखिम नहीं हैं, और यदि कोई अनुबंध दर्शाता है कि विदेशी मूल कंपनी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, परंतु आप्रक्रम से पता चलता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो अनुबंध की शर्तें अंतिम निर्धारक नहीं होंगी;
(ङ) पात्र निर्धारिती का अनुसंधान के परिणाम पर कोई स्वामित्व अधिकार, विधिक या आर्थिक, नहीं है, जो विदेशी मूल कंपनी के पास निहित है और जो अनुबंध और पक्षकारों के आप्रक्रम से स्पष्ट हैं।

फ़ुटनोट