धारा 172 के अधीन लेखाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट ।
85. (1) धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 172 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसने किसी कर वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, प्ररूप संख्या 48 में होगी और उसमें दर्शाए गए पद्धति से सत्यापित की जाएगी।
(2) यह रिपोर्ट धारा 263 (1) (ग) के अनुसार आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

