आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 84

नियम संख्या.

84

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 171 (1) के अधीन रखी जाने वाली सूचनाएँ और दस्तावेज ।

84. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उसे निम्नलिखित सूचनाएँ और दस्तावेज रखने और बनाए रखने होंगे: —

(क) समकालीन अवधि के लिए अन्य उद्यमों द्वारा धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हितों के विवरण सहित निर्धारिती उद्यम की स्वामित्व संरचना का विवरण;
(ख) उस बहुराष्ट्रीय समूह का विवरण, जिसका निर्धारिती उद्यम एक हिस्सा है, साथ ही समूह में सम्मिलित प्रत्येक उद्यम का नाम, पता, विधिक स्थिति और कर निवास का देश, जिनके साथ निर्धारिती ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, और उनके बीच स्वामित्व संबंध:
(ग) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है, और उन संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का विवरण, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है;
(घ) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (मूल्यों सहित), अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं का विवरण और ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग की मात्रा और मूल्य;
(ङ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार में सम्मिलित निर्धारिती और संबद्ध उद्यमों द्वारा किए गए कार्यों, उठाए गए जोखिमों और नियोजित या नियोजित किए जाने वाले परिसंपत्तियों का विवरण;
(च) निर्धारिती द्वारा समग्र रूप से व्यवसाय और प्रत्येक प्रभाग या उत्पाद के लिए अलग-अलग तैयार किए गए आर्थिक और बाजार विश्लेषण, पूर्वानुमान, बजट या किसी अन्य वित्तीय अनुमानों का रिकॉर्ड, जिसका निर्धारिती द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है;
(छ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ उनकी तुलनीयता का विश्लेषण करने के लिए ध्यान में रखे गए अनियंत्रित संव्यवहार का रिकॉर्ड, जिसमें तृतीय पक्षकारों के साथ किसी भी अनियंत्रित संव्यवहार से संबंधित प्रकृति, नियम और शर्तों का रिकॉर्ड सम्मिलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के मूल्य निर्धारण के लिए सुसंगत हो सकता है;
(ज) अनियंत्रित संव्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ तुलनीयता का मूल्यांकन करने के लिए किए गए विश्लेषण का रिकॉर्ड;
(झ) प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए अपनाई गई पद्धतियों का विवरण, सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चयनित पद्धति, साथ ही यह स्पष्टीकरण कि ऐसी पद्धति क्यों चुनी गई, और प्रत्येक मामले में ऐसी पद्धति कैसे लागू की गई;
(ञ) आसन्निकट कीमत (उचित मूल्य) निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड, जिसमें सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करने में उपयोग किए गए तुलनीय डेटा और वित्तीय जानकारी का विवरण, और यदि कोई हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार में सम्मिलित उद्यमों के बीच अंतर को ध्यान में रखने के लिए किए गए समायोजन सम्मिलित हैं:
(ट) यदि कोई हो, तो वे मान्यताएँ, नीतियाँ और मूल्य वार्ताएँ, जिन्होंने आसन्निकट कीमत के अवधारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है;
(ठ) इन नियमों के अधीन निर्धारित आसन्निकट कीमत के अनुरूप अंतरण मूल्यों में किए गए समायोजन (यदि कोई हो) और कर प्रयोजनों के लिए कुल आय में किए गए परिणामी समायोजन का विवरण: और
(ड) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जिसमें संबद्ध उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सम्मिलित है, जो आसन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सुसंगत हो सकता है।

(2) उपनियम (1) में निहित कोई भी बात ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार पर लागू नहीं होगी, यदि निर्धारिती द्वारा कर वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का लेखा-पुस्तकों में दर्ज कुल मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(3) उपनियम (2) के लागू होने के लिए, निर्धारिती को उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह सिद्ध करना होगा कि उसके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से प्राप्त आय की संगणना धारा 161 के अनुसार की गई है।

(4) नियम 95 में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती की दशा में, नियम 96 में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पर उपनियम (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, और ऐसे मामले में-

(क) नियम 95(क) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज रखेगा और उनका रखरखाव करेगा:
(i) निर्धारिती उद्यम की स्वामित्व संरचना का विवरण, जिसमें समकालीन अवधि के लिए अन्य उद्यमों द्वारा धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हितों का विवरण सम्मिलित हो;
(ii) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण जिसमें निर्धारिती कार्यरत है, और उन संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का विवरण जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है;
(iii) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (मूल्यों सहित) और प्रत्येक ऐसे संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार के वर्ग की मात्रा और मूल्य;
(iv) यदि कोई हो, तो किसी नियामक आयोग के समक्ष कार्यवाही का रिकॉर्ड और विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित ऐसे आयोग के आदेश;
(v) निर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अंतरण मूल्य को निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड;
(vi) यदि कोई हो, तो वे मान्यताएँ, नीतियाँ और मूल्य वार्ताएँ जिन्होंने अंतरण मूल्य के निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है; और
(vii) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जिसमें संबद्ध उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सम्मिलित है, जो अंतरण मूल्य के निर्धारण के लिए सुसंगत हो सकता
(ख) नियम 95 (ख) में बताए गए पात्र निर्धारिती को, नीचे दी गई जानकारी और दस्तावेज़ रखने और बनाए रखने होंगे:
(i) निर्धारिती सहकारी समिति की मालिकाना संरचना का विवरण, जिसमें सदस्यों द्वारा रखे गए शेयरों या अन्य मालिकाना हितों की जानकारी शामिल हो;
(ii) सदस्यों का विवरण, जिसमें उनके पत्ते और सदस्यता की अवधि शामिल हो;
(iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए विशिष्ट घरेलू संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (कीमतों सहित), तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या ऐसे संव्यवहारों के वर्ग की मात्रा और मूल्य:
(iv) विशिष्ट घरेलू संव्यवहार की ट्रांसफर कीमत तय करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड:
(v) वे धारणाएँ, नीतियाँ और कीमतों पर बातचीत (यदि कोई हो), जिन्होंने अंतरण कीमत तय करने पर निर्णायक रूप से प्रभाव डाला हो;
(vi) कीमतों के नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होने से संबंधित दस्तावेज़; और
(vii) कोई भी अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जो अंतरण कीमत तय करने के लिए प्रासंगिक हो।

(5) उपनियम (1) और (4) में निर्दिष्ट जानकारी प्रामाणिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं:

(क) संबद्ध उद्यम के निवास देश की सरकार या किसी अन्य देश की सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रकाशन, रिपोर्ट, अध्ययन और डेटाबेस;
(ख) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान अध्ययनों की रिपोर्ट और तकनीकी प्रकाशन,
(ग) मूल्य प्रकाशन, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी बाजार के भाव सम्मिलित हैं;
(घ) संबद्ध उद्यमों के व्यावसायिक मामलों से संबंधित प्रकाशित खाते और वित्तीय विवरण,
(ङ) संबद्ध उद्यमों या असंबंधित उद्यमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के समान संव्यवहार के संबंध में किए गए करार और अनुबंध;
(च) निर्धारिती और संबद्ध उद्यम के बीच बातचीत की गई शर्तों को दस्तावेजित करने वाले पत्र, ईमेल और अन्य पत्राचार;
(छ) लेखांकन प्रथाओं के अधीन विभिन्न संव्यवहार के संबंध में सामान्यतः जारी किए गए दस्तावेज ।

(6) उपनियम (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, जहां तक संभव हो, समकालीन होने चाहिए और धारा 173 (घ) में निर्दिष्ट तारीख पर उपलब्ध होने चाहिए।

(7) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई सुसंगत संव्यवहार एक कर वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी रहता है, वहां प्रत्येक कर वर्ष के लिए अलग से नए दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि निम्नलिखित में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो

(क) ऐसे संव्यवहार की प्रकृति या शर्तें; या
(ख) अंतर्निहित मान्यताएँ; या
(ग) अंतरण मूल्य को प्रभावित करने वाला कोई अन्य कारक,

और ऐसे परिवर्तन की स्थिति में नए दस्तावेज रखे जाएँगे, जिनमें उपनियम (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण पर इसके प्रभाव को दर्शाया जाएगा।

(8) उपनियम (1) से (4) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ वर्ष की अवधि तक रखे और संरक्षित किए जाएँगे।

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