आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 83

नियम संख्या.

83

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 170 (2) के अधीन अतिरिक्त धन की वापसी और द्वितीयक समायोजन के अनुसार धारा 170(4) के अधीन ब्याज आय की संगणना की समयावधि ।

83. (1) धारा 170 (2) (ख) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित परिस्थितियों में अतिरिक्त धन या उसके अंश की वापसी की समय सीमा, उसके स्तंभ ग में उल्लिखित तारीख से नब्बे दिन पहले या उस तारीख तक होगी:

सारणी

क्र.सं.परिस्थितियांतारीख
1.आयकर विवरणी में निर्धारिती द्वारा स्वतः ही अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन किए गए हैं।धारा (1)263 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
2.निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में निर्धारित अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन को निर्धारिती द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख, यथास्थिति।
3.अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा धारा के 168 अधीन किसी कर वर्ष के संबंध में सुसंगत कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर या उससे पहले किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार द्वारा निर्धारित किया जाता है।धारा (1)263 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
4.अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन, सुसंगत कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् के कर वर्ष के संबंध में धारा के 168 अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार द्वारा निर्धारित किया जाता है।जिस मास में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार हुआ है, उस मास के अंत तक।
5.धारा के अंतर्गत सुरक्षित आश्रय नियमों के अनुसार 167 निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है।धारा (1)263 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
6.अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन धारा (1) 159 या के (2) अधीन किए गए दोहरे कराधान बचाव करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन किए गए संकल्प द्वारा निर्धारित किया जाता है।नियम (10)121 के अधीन ऐसे संकल्प को प्रभावी करने वाले आदेश की तारीख।

(2) उपनियम (1) के अनुसार समय सीमा के भीतर प्रत्यावर्तित न की गई अतिरिक्त धनराशि या उसके भाग पर अनुमानित वार्षिक ब्याज आय की संगणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

(क) सुसंगत कर वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत उधार दर पर, साथ ही 325 आधार अंक जोड़कर, उन मामलों में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार भारतीय रुपये में किया गया हो; या की
(ख) सुसंगत कर वर्ष की 30 सितंबर को, नियम 89(3) में परिभाषित संबंधित विदेशी मुद्रा संदर्भ दर पर साथ ही 300 आधार अंक जोड़कर, उन मामलों में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट ब्याज, उपनियम (1) की सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट मामलों में, उस अतिरिक्त धन या उसके भाग पर प्रभार्य होगा, जिसे प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, और यह ब्याज उपनियम (1) के स्तंभ ग में उल्लिखित तारीख से लागू होगा।

(4) इस नियम के लिए, विदेशी मुद्रा में किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने की विनिमय दर, उस मुद्रा की टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर होगी, जो संव्यवहार किए गए कर वर्ष के अंतिम दिन लागू होगी, और "टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर का वही अर्थ होगा, नियम 207 में उसका है।

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