किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि की गणना, जो विदेश जाने वाले पौत के चालक दल का सदस्य है ।
8. (1) धारा 6 (6) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक है और विदेश जाने वाले पोत के चालक दल का सदस्य है, पात्र यात्रा के संबंध में भारत में रहने की अवधि या अवधियों में उपनियम (2) के अधीन संगणित अवधि सम्मिलित नहीं होगी।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि वह अवधि होगी जो पात्र यात्रा के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा पोत में सम्मिलित होने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में अभिलिखित की गई दिनांक से प्रारंभ होगी और ऐसी यात्रा के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा पोत से विदा लेने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में अभिलिखित की गई दिनांक को समाप्त होगी।
(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -
| (क) | " निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र का वही अर्थ होगा, जो उसे व्यापारी पोतरानी अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन बनाए गए व्यापारी पोतरानी (निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र सह- नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 में संदत्त है; | |
| (ख) | "पात्र यात्रा" से किसी ऐसे पोल द्वारा की जाने वाली यात्रा अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्रियों या माल के वहन में लगा हुआ है, जहां |
| (i) | यदि यात्रा भारत के किसी पत्तन से प्रारंभ हुई है और उसका गंतव्य स्थान भारत के बाहर का कोई पत्तन है; और | |
| (ii) | यदि यात्रा भारत के बाहर किसी पत्तन से आरंभ हुई है तो उसका गंतव्य भारत में स्थित कोई पत्तन होगा। |

