रबर के विनिर्माण से आय
7क. (1) भारत में विक्रेता द्वारा उगाए गए रबर के पौधों से प्राप्त अपकेंद्रित लेटेक्स या सिनेक्स अथवा लेटेक्स आधारित क्रेप्स (जैसे कि पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप्स (जैसे कि इस्टेट ब्राउन क्रेप, रि-मिल्ड क्रेप, समोक्ड ब्लेंकेट क्रेप या फ्लैट बार्क क्रेप) अथवा फील्ड लेटेक्स या स्कन्दक से विनिर्मित या प्रोसेस्ड तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबर के विक्रय से व्युत्पन्न आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह कारबार से व्युत्पन्न आय हो और ऐसी आय के पैंतीस प्रतिशत को कर के दायित्वाधीन आय समझा जाएगा।
(2) ऐसी आय की संगणना करने में, ऐसे पौधों के, जो मृत हो गए हैं या ऐसे क्षेत्र में जिसमें पहले से ही पौधारोपण किया गया है, यदि ऐसे क्षेत्र का पूर्व में परित्याग नहीं किया गया है, स्थायीरूप से अनुपयोगी हो गए हैं, बदले में रबर पौधों के पौधारोपण की लागत की बाबत मोक दिया जाएगा और ऐसी लागत का अवधारण करने में, किसी सहायिकी की रकम की बाबत कोर्इ कटौती नहीं की जाएगी, जो धारा 10 के खंड (31) के उपबंधों के अधीन कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है।

