आसन्निकट कीमत के अवधारण की अन्य पद्धति ।
78. धारा 165 (1) (च) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने की अन्य पद्धति कोई ऐसी पद्धति होगी, जो उस मूल्य को ध्यान में रखती हैं, जो समान परिस्थितियों में, गैर-संबद्ध उद्यमों के साथ या उनके बीच, समान या उसी प्रकार के अनियंत्रित संव्यवहार के लिए, सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए
| (क) | भारित या संदत्त किया गया है; या | |
| (ख) | भारित या संदत्त किया गया होता । |

