आसन्निकट कीमत के अवधारण में प्रयुक्त पदों का अर्थ ।
77. इस नियम और नियम 78 से 84 के प्रयोजन के लिए, —
| (क) | "संबद्ध उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो धारा 162 में उसका है ; | |
| (ख) | "उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो धारा 173 (ख) में उसका है और किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए, इसमें कोई यूनिट, या कोई उद्यम, या कोई उपक्रम या किसी व्यक्ति का कोई कारबार सम्मिलित है, जो ऐसा संव्यवहार करता है ; | |
| (ग) | "संपत्ति' में माल, वस्तुएं या चीजें और अमूर्त संपत्ति सम्मिलित हैं ; | |
| (ङ) | "सेवाओं" में वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं; | |
| (च) | "संव्यवहार" में निकटस्थ संबद्ध अनेक संव्यवहार सम्मिलित हैं; और | |
| (छ) | "अनियंत्रित संव्यवहार" से संबद्ध उद्यमों, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी, से भिन्न उद्यमों के बीच कोई संव्यवहार अभिप्रेत हैं । |

