धारा 159 (1) और (2) के अधीन दोहरे कराधान से राहत का दावा करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेज और जानकारी ।
75. (1) धारा 159 (1) या (2) में उल्लिखित किसी करार के अधीन किसी दोहरे कराधान से राहत का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 159 (8) (ख) के अधीन किसी निर्धारिती (जो निवासी नहीं है) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेज और जानकारी प्ररूप संख्या 41 के अनुसार होंगे ।
(2) निर्धारिती को प्ररूप संख्या 41 में दी गई जानकारी को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे और उनका रखरखाव करना होगा और आयकर प्राधिकारी राहत के दावे को सत्यापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों को मंगवा सकेगा ।
(3) भारत में निवासी निर्धारिती, धारा 159 (1) और (2) में निर्दिष्ट करार के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने हेतु निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 42 में आवेदन करेगा ।
(4) निर्धारण अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर और इस संबंध में उसका समाधान होने पर, प्ररूप संख्या 43 में निवास प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

