अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृति लाभ खाते से प्राप्त आय पर कराधान ।
74. (1) यदि किसी कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की किसी विनिर्दिष्ट खाते या खातों में आय उद्भूत होती है, तो ऐसी आय, उसके विकल्प पर, उस कर वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, जिसमें उक्त खाते या खातों से आय पर अधिसूचित देश में निकासी या मोचन पर कर लगाया जाता है।
(2) जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है, तो उस कर वर्ष के लिए, जिसमें उपनियम (1) के अधीन कराधेय आय है, विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में वह आय सम्मिलित नहीं होगी जो —
| (क) | ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में पहले से ही किसी पूर्व कर वर्ष में सम्मिलित की जा चुकी हो, जिस दौरान ऐसी आय उद्भूत हुई हो और उस पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय कर दिया गया हो ; या | |
| (ख) | ऐसी आय जिस कर वर्ष में उद्भूत हुई, वह उस वर्ष में निम्नलिखित कारणों से भारत में कराधेय नहीं थी :- |
| (i) | ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति उस कर वर्ष के दौरान अनिवासी हो, या धारा 6 (13) में निर्दिष्ट अनुसार सामान्यतः निवासी न हो; या | |
| (ii) | दोहरे कराधान से बचाव करार का आवेदन, यदि कोई हो, |
और ऐसी आय पर संदाय किए गए विदेशी कर को, यदि कोई हो, नियम 76 के अधीन विदेशी कर प्रत्यय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा |
(3) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन दिए गए विकल्प का प्रयोग किया जाएगा
| (क) | विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित सभी निर्दिष्ट खातों के संबंध में; और | |
| (ख) | प्ररूप संख्या 40 में, जो धारा 263(1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा । |
(4) ऐसी दशा में, जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी सुसंगत कर वर्ष के दौरान अनिवासी हो जाता है, वहां—
| (क) | उपनियम (1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प सुसंगत कर वर्ष से कभी प्रयोग नहीं किया गया समझा जाएगा; और | |
| (ख) | उक्त उपनियम के अधीन विकल्प का प्रयोग किए जाने वाले कर वर्ष से प्रारंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट खाते या खातों में उद्भूत आय, सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान कराधेय होगी, और कर का संदाय सुसंगत कर वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले किया जाएगा । |
(5) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब उपनियम (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट खाते या खातों के लिए किसी कर वर्ष के संबंध में प्ररूप संख्या 40 में विकल्प का एक बार प्रयोग किया जाता है, तो यह सभी पश्चात्वर्ती कर वर्षों पर लागू होगा और उस कर वर्ष के लिए, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया था, या किसी पश्चात्वर्ती कर वर्ष के लिए इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा ।
(6) इस नियम के लिए, —
| (क) | "अधिसूचित देश", "विनिर्दिष्ट खाता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पदों का वही अर्थ होगा, जो धारा 158 (2) में क्रमशः उनका है ; | |
| (ख) | "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति उस कर वर्ष के पश्चात् अनिवासी हो जाता है, जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है । |

