धारा 151 (6) और धारा 152 (6) के अधीन विहित प्राधिकारी और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप ।
72. धारा 151 (6) और धारा 152 (6) के प्रयोजनों के लिए,-
| (क) | निर्धारित प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक या विदेशी मुद्रा संव्यवहार को विनियमित करने वाले वर्तमान विधियों के अधीन कोई अन्य प्राधिकृत प्राधिकारी होगा; और | |
| (ख) | प्रमाण पत्र प्ररूप संख्या 38 में प्रस्तुत किया जाएगा । |

