आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 7

खाता बंद करना

नियम संख्या.

7

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/12/2025

खाता बंद करना

खाता बंद करना

7. [ ( 1 ) खाता खोलने के समय जमा की गई राशि का भुगतान पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उसके पश्चात किया जाएगा, या जहाँ खाता पैराग्राफ 8 के अंतर्गत बढ़ाया गया था, वहाँ खाता खोलने की तिथि से तीन वर्ष की प्रत्येक ब्लॉक अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रपत्र-3 में आवेदन करने पर किया जाएगा:

बशर्ते कि विद्यमान खाते या खातों को बंद करने के पश्चात, जमाकर्ता की आवश्यकतानुसार नए खाते या खाते पुनः खोले जा सकते हैं, जो पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित अधिकतम जमा सीमा के अधीन होंगे।]

(2) खाताधारक की परिपक्वता या विस्तारित परिपक्वता से पहले मृत्यु होने की स्थिति में, खाताधारक की मृत्यु की तारीख तक इस योजना पर लागू ब्याज के साथ फॉर्म-3 में आवेदन पर खाता बंद कर दिया जाएगा और जमा राशि, यथास्थिति, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी:

बशर्ते कि खाते में जमा पर ब्याज खाताधारक की मृत्यु की तारीख से खाते के अंतिम बंद होने की तारीख तक डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज अर्जित करेगाः

[बशर्ते यह भी प्रावधान है कि संयुक्त खाते के मामले में, या जहाँ पति या पत्नी एकमात्र नामांकित व्यक्ति है, पति या पत्नी खाता कार्यालय में आवेदन करके, उसी नियम और शर्तों पर खाता जारी रख सकता है, जैसा कि इस योजना के तहत निर्दिष्ट किया गया है, यदि पति या पत्नी खाताधारक की मृत्यु की तारीख पर योजना के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करता है।]

(3) जहाँ पति-पत्नी दोनों ने इस योजना के तहत अलग-अलग खाता या खाते खोले हैं और पति या पत्नी में से किसी एक की ऐसे खाते या खातों के चलने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृतक खाताधारक के नाम पर ऐसे खाते या खाते उप-अनुच्छेद (2) के पहले परंतुक के अनुसार जारी नहीं रखे जाएंगे और बंद कर दिए जाएंगे।


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