आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 6कखखक

अन्य इलैक्ट्रानिक रीति

नियम संख्या.

6कखखक

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

अन्य इलैक्ट्रानिक रीति

1[अन्य इलैक्ट्रानिक रीति

6कखखक. धारा 13क के प्रथम परंतुक के खंड (घ), धारा कघ के उपखंड (8) के खंड (च), उपधारा (3क), धारा 40क की उपधारा (3क) और उपधारा (4) के परंतुक, धारा 43 के खंड (1) के दूसरे परंतुक, धारा 43गक की उपधारा (4), धारा 44कघ की उपधारा (1) का परंतुक, धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) के उपखंड (ख) के दूसरे परंतुक, धारा 80ञञकक के स्पष्टीकरण के प्रथम परंतुक के खंड (i) के खंड (ख), धारा 269धध, धारा 269धन और धारा 269न के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित अन्य इलैक्ट्रानिक रीति होंगी, अर्थात्:-

() क्रेडिट कार्ड;

() डेबिट कार्ड;

() नेट बैंकिंग;

() आइएमपीएस (त्वरित भुगतान सेवा);

() यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस);

() आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट);

() एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक कोष अंतरण); और

() बीएचआईएम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार भुगतान;]

 

  1. आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से अंत:स्थापित।

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