धारा 133 (1) (क) (xxiv) के तहत अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए किसी संघ या संस्था को निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया ।
64. (1) धारा 133 (1) (क) (24) के तहत अधिसूचना हेतु किसी संघ या संस्था को निर्दिष्ट करते समय केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा संघ या संस्था -
| (क) | इसका उद्देश्य भारत में धारा 133(7) (ड.) के तहत अधिसूचित खेलों या क्रीड़ाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है; | |
| (ख) | बुनियादी ढांचे के विकास या खेल या खेलों के प्रचार के प्रति कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए समर्पण का सिद्ध रिकॉर्ड रखता हो, | |
| (ग) | अपनी आय का कोई भी भाग अपने सदस्यों को किसी भी प्रकार से वितरित नहीं करता है, सिवाय किसी संबद्ध संघ या संस्था को अनुदान के रूप में देने के; | |
| (घ) | धारा 133 (1) (क) (xxiv) में निर्दिष्ट दान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग भारत में खेलों या क्रीड़ाओं के लिए अवसंरचना के विकास के प्रयोजनों के लिए या भारत में खेलों या क्रीड़ाओं के प्रायोजन के लिए करता है; और | |
| (ड.) | अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित लेखा-जोखा रखता है तथा नियमित रूप से अपनी आय का विवरण दाखिल करता है। |
(2) धारा 133 (1) (क) (xxiv) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, अधिसूचना तिथि से पूर्व के कर वर्षों के लिए किसी भी आकलन सहित, अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार, तीन कर वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

