धारा 133 के प्रयोजनों के लिए किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति के किसी शैक्षणिक संस्थान की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकारी ।
63. (1) धारा 133 (1) (क) (vii) के प्रयोजन के लिए, अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) होगा।
(2) निर्धारित प्राधिकारी निम्नलिखित की सहमति से अनुमोदन प्रदान करेगा
| (क) | किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति के किसी गैर-तकनीकी संस्थान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव और | |
| (ख) | राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी भी तकनीकी संस्थान के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सचिव । |
(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, -
| (क) | "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 3 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत हैं; और | |
| (ख) | "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग " से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है। |

