| क्रम. सं. | व्यक्तियों का वर्ग | संपत्ति की प्रकृति | स्थितियाँ |
| क | ख | ग | घ |
| 1. | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में किसी अप्राधिकृत कॉलोनी का निवासी । | कोई भी अचल संपत्ति, चाहे वह ज़मीन हो या भवन, या दोनों। | जहां केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के द्वारा, नवीनतम पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय के लिए समझौते, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ऐसी अचल संपत्ति के लेन-देन को नियमित किया है, जिसमें ऐसे निवासी के पक्ष में ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व या अंतरण या बंधक के अधिकार को प्रदान करने या मान्यता देने के लिए विचार के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सम्मिलित हैं। |
| 2. | शेयरधारक । | किसी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी की कोई चल संपत्ति, जो उद्धृत शेयर न हो | | (क) | | जहां कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार के आवेदन पर ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया है और उस अधिनियम के धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित नए निदेशकों को नियुक्त किया है; और | | (ख) | | जहां कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी का शेयर, क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 242 के अधीन अनुमोदित समाधान स्कीम के अनुसरण में शेयरधारक द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो । |
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| 3. | विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ता बैंक | पुनर्निर्मित बैंक की कोई भी चल संपत्ति, जो इक्विटी शेयर हो | जहां उक्त शेयर को पुनर्निर्मित बैंक द्वारा स्कीम के अधीन स्कीम के पैरा 3(3) में विनिर्दिष्ट मूल्य पर आबंटित किया गया है। |
| 4. | किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति | कोई भी चल संपत्ति, जो किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी या कंपनी के इक्विटी शेयर हो | ऐसे शेयर रणनीतिक अपविनिधान के अधीन प्राप्त हुए हैं |
| 5. | परिणामी निधि की निधि प्रबंध इकाई । | कोई भी चल संपत्ति, चाहे वह शेयर हो या यूनिट या परिणामी निधि में ब्याज । | शेयर या यूनिट, विनिधान प्रबंधक इकाई द्वारा मूल निधि में रखे गए शेयरों या यूनिटों या हित के बदले में, अंतरण के अनुसरण में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्त किए गए हैं:-- | (क) | | परिणामी निधि की निधि प्रबंध इकाई में कम से कम 90% शेयर या यूनिट या हित उन्हीं इकाई या व्यक्तियों के पास हैं, उसी अनुपात में जैसे उनके पास ओरिजिनल निधि की विनिधान प्रबंधक इकाई में थे, और | | (ख) | | मूल निधि की विनिधान प्रबंधक इकाई में शेयरों या इकाइयों या ब्याज के कुल योग का कम से कम 90% ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा धारण किया गया था। |
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