उचित बाजार मूल्य का निर्धारण ।
57. नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति का उचित बाजार मूल्य स्तंभ घ में दिए गए रीति से अवधारित किया जाएगा:
सारणी
क्रम. | अनुभाग | संपति की प्रकृति | उचित बाजार मूल्य के निर्धारण का तरीका | ||||||||||||||||||||||||
क | ख | ग | घ | ||||||||||||||||||||||||
1. | धारा 26 (2) (ञ) और धारा 92 | आभूषण |
| ||||||||||||||||||||||||
2. | धारा 26 (2) (ञ) और धारा 92 | आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, मूर्तियां या कला का कोई भी कार्य (यहां आर्टिस्टिक कार्य कहा गया है) |
| ||||||||||||||||||||||||
3. | धारा 26(2) (ञ) और धारा 92 | उद्धृत शेयर और प्रतिभूतियाँ | ऐसे शेयर बाजार में अभिलिखित की गई संव्यवहार मूल्य होगी ; या
| ||||||||||||||||||||||||
4. | धारा 26 (2) (ञ), 72 और धारा 92 | अनकोटेड इक्विटी शेयर | अनकोटेड इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य = क + ख + ग + घ - ठ) × (तफ)/(तङ) कहाँ, क = कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देने वाली सभी आस्तियों का बही मूल्य (आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्ति से भिन्न) तुलन-पत्र में घटाकर -
ख = वह मूल्य जो आभूषण और कलात्मक कार्य को मिलेगा, यदि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचा जाता है, ग = इस नियम में दिए गए रीति से अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य घ = अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जा सकने वाली कीमत : और ठ = तुलन-पत्र में दिखाई गई देनदारियों का बही मूल्य, लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमयाँ सम्मिलित नहीं हैं:-
तफ = ऐसे इक्विटी शेयरों की पेड-अप मूल्य, और तङ तुलन-पत्र में दिखाई गई पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी की कुल रकम । | ||||||||||||||||||||||||
5. | धारा 26(2) (ञ), 72 और धारा 92. | अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति (किसी कंपनी के इक्विटी शेयर से भिन्न) जो किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबंद्ध नहीं हैं | मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाज़ार में विक्रय करने पर इसकी जो कीमत मिलेगी, और निर्धारिति ऐसे मूल्यांकन के बारे में किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले सकता है। | ||||||||||||||||||||||||
6. | धारा 26(2)(ञ) | अचल संपत्ति भूमि या भवन या दोनों हो | मूल्यांकन दिनांक पर ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया या मूल्यांकित या मूल्यांकित मूल्य। | ||||||||||||||||||||||||
7. | धारा 26(2)(ञ) | से 6 में विनिर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न कोई दूसरी संपत्ति। | वह कीमत जो ऐसी संपत्ति को मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर आम तौर पर मिलेगी। |

