आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 57

नियम संख्या.

57

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

उचित बाजार मूल्य का निर्धारण ।

57. नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति का उचित बाजार मूल्य स्तंभ घ में दिए गए रीति से अवधारित किया जाएगा:

सारणी

क्रम.

अनुभाग

संपति की प्रकृति

उचित बाजार मूल्य के निर्धारण का तरीका

1.

धारा 26 (2) (ञ) और धारा 92

आभूषण

(क) वह कीमत जो मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलेगी; या
(ख) यदि ज्वेलरी मूल्यांकन की दिनांक पर किसी रजिस्ट्रीकृत डीलर से क्रय की गई है. तो ऐसी ज्वेलरी की इनवॉइस मूल्य; या
(ग) यदि ज्वेलरी किसी और रीति से मिली है और उसकी कीमत रु. 50,000 से अधिक है, तो निर्धारिति रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से यह रिपोर्ट ले सकता है कि मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर उसे कितनी कीमत मिलेगी।

2.

धारा 26 (2) (ञ) और धारा 92

आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, मूर्तियां या कला का कोई भी कार्य (यहां आर्टिस्टिक कार्य कहा गया है)

(क) वह कीमत जो ऐसे कलात्मक कार्य को मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलेगी; या
(ख) यदि आर्टिस्टिक कार्य किसी रजिस्ट्रीकृत डीलर से मूल्यांकन की दिनांक पर क्रय किया गया है, तो ऐसे आर्टिस्टिक कार्य की इनवॉइस मूल्य; या
(ग) यदि आर्टवर्क किसी और रीति से मिला और उसकी कीमत रु. 50,000 से अधिक है, तो निर्धारिति, मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलने वाली कीमत के बारे में एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से रिपोर्ट ले सकता है।

3.

धारा 26(2) (ञ) और धारा 92

उद्धृत शेयर और प्रतिभूतियाँ

ऐसे शेयर बाजार में अभिलिखित की गई संव्यवहार मूल्य होगी ; या

(ख) यदि ऐसे उद्धृत शेयर तथा प्रतिभूतियाँ किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार से भिन्न किसी अन्य माध्यम से किए गए लेन-देन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, तो उनका उचित बाजार मूल्य होगा-
(क) मूल्यांकन की दिनांक पर किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर उपदर्शित किए गए ऐसे शेयरों और प्रतिभूति की सबसे कम कीमत; और
(बी) ऐसे मामलों में, जहां मूल्यांकन दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयरों और प्रतिभूतियों में कोई व्यापार नहीं होता है, किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य, मूल्यांकन दिनांक से ठीक पहले की दिनांक को, जब ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का ऐसे शेयर बाजार पर व्यापार किया गया था।

4.

धारा 26 (2) (ञ), 72 और धारा 92

अनकोटेड इक्विटी शेयर

अनकोटेड इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य

= क + ख + ग + घ - ठ) × (तफ)/(तङ)

कहाँ,

क = कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देने वाली सभी आस्तियों का बही मूल्य (आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्ति से भिन्न) तुलन-पत्र में घटाकर -

(क) चुकाए गए आयकर की कोई भी रकम, यदि कोई हो, उसमें से क्लेम किए गए आय-कर रिनिधि की रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाए; और
(ख) संपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई जिसमें आस्थगित व्यय की अमोर्टाइज्ड रकम भी सम्मिलित हैं, जो किसी संपत्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है;

ख = वह मूल्य जो आभूषण और कलात्मक कार्य को मिलेगा, यदि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचा जाता है,

ग = इस नियम में दिए गए रीति से अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य

घ = अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जा सकने वाली कीमत : और

ठ = तुलन-पत्र में दिखाई गई देनदारियों का बही मूल्य, लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमयाँ सम्मिलित नहीं हैं:-

(i) इक्विटी शेयरों के संबंध में संदत पूंजी,
(ii) वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जहां ऐसे लाभांश कंपनी की आम निकाय बैठक में अंतरण की दिनांक से पहले घोषित नहीं किए गए हैं;
(iii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, भले ही परिणामी आंकड़ा ऋणात्मक हो, मूल्यह्रास के लिए अलग रखे गए आंकड़ों को छोड़कर
(iv) कराधान के लिए उपबंध को दर्शाने वाली कोई रकम भुगतान किए गए आय- कर की रकम से भिन्न, यदि कोई हो, तो रिनिधि के रूप में दावा किए गए आय-कर की रकम को घटाकर, यदि कोई हो, उस पर लागू विधि के अनुसार पुस्तक लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक;
(v) अवधारित देनदारियों से भिन्न, देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंध को दिखाने वाली कोई भी रकम; और
(vi) संचयी अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक देनदारियों को दर्शाने वाली कोई रकम,

तफ = ऐसे इक्विटी शेयरों की पेड-अप मूल्य, और

तङ तुलन-पत्र में दिखाई गई पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी की कुल रकम ।

5.

धारा 26(2) (ञ), 72 और धारा 92.

अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति (किसी कंपनी के इक्विटी शेयर से भिन्न) जो किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबंद्ध नहीं हैं

मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाज़ार में विक्रय करने पर इसकी जो कीमत मिलेगी, और निर्धारिति ऐसे मूल्यांकन के बारे में किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले सकता है।

6.

धारा 26(2)(ञ)

अचल संपत्ति भूमि या भवन या दोनों हो

मूल्यांकन दिनांक पर ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया या मूल्यांकित या मूल्यांकित मूल्य।

7.

धारा 26(2)(ञ)

से 6 में विनिर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न कोई दूसरी संपत्ति।

वह कीमत जो ऐसी संपत्ति को मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर आम तौर पर मिलेगी।

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