आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 56

नियम संख्या.

56

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

उचित बाजार मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ ।

56. इस नियम और नियम 57 के प्रयोजनों के लिए. -

(क) किसी कंपनी के संबंध में "तुलन-पत्र' से अभिप्रेत है. -
(i) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में, ऐसी कंपनी की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त नोट्स सम्मिलित हैं और जो लेखा का भाग हैं) मूल्यांकन की दिनांक को तैयार की गई हो, जिसका ऑडिट कंपनी के ऑडिटर ने किया हो, जिसे कंपनियों से संसक्त विद्यमान विधियों के अधीन नियुक्त किया गया हो; और
(ii) किसी कंपनी के संबंध में, जो भारतीय कंपनी नहीं है, कंपनी का तुलन-पत्र (जिसमें संलग्न नोट्स सम्मिलित हैं और खातों का भाग हैं) जैसा कि मूल्यांकन दिनांक को तैयार किया गया है जिसे कंपनी के ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया गया है, यदि कोई हो, जिसे उस देश के विधियों के अधीन नियुक्त किया गया है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रीकृत या निगमित है:
(ख) "वाणिज्यिक बैंककारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत श्रेणी 1 वाणिज्यिक बैंककारी अभिप्रेत है;
(ग) शेयरों या प्रतिभूतियों के संबंध में "उद्धृत शेयर या प्रतिभूतियां से किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर समय-समय पर नियमित रूप से उद्धृत किसी शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों के उद्धरण सामान्य कारोबार के क्रम में किए गए वर्तमान संव्यवहार पर आधारित हैं;
(घ) " मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (च) में है;
(ङ) "रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी" से ऐसा व्यापारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या किसी राज्य में समय-समय पर लागू सामान्य विक्रय कर विधि, जिसमें मूल्य वर्धित कर विधि भी सम्मिलित हैं, के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;
(च) " रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 513 में है;
(छ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (एच) में है;
(ज) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, "अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति" से ऐसे शेयर और प्रतिभूति अभिप्रेत है जो कोटेड शेयर या प्रतिभूति नहीं और
(झ) "मूल्यांकन दिनांक' से नीचे दी गई सारणी में दी गई दिनांक अभिप्रेत है;
क्रम संख्याअनुभागमूल्यांकन दिनांक
1.धारा 92वह दिनांक जिस दिन धारा 92 में निर्दिष्ट संपत्ति या विचार, जैसा भी हो, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।
2.धारा 79वह दिनांक जिस दिन पूंजी आस्ति, जो धारा 79 में विनिर्दिष्ट कोटेड शेयर से भिन्न किसी दूसरी कंपनी का शेयर है, अंतरण किया जाता है।
3.धारा 26(2)(ञ)वह दिनांक जब इन्वेंट्री को पूंजी आस्ति के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है, या माना जाता है।

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