आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 50

नियम संख्या.

50

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 67(10) के अधीन कर योग्य आय को धारा 72 के अधीन विनिर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्तियों में आरोपित किया जाना ।

50. (1) धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए, धारा 67 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में आय-कर के लिए देय रकम इस नियम में प्रदान की गई रीति से विनिर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति में आरोपित की जाएगी।

(2) जहां किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त धन के मूल्य और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का कुल योग, उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक, जो धारा 67 (10) के अधीन कर के लिए देय है. किसी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या निर्दिष्ट इकाई की स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित है, धारा 72(5) के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट इकाई के पास पूंजीगत आस्ति से संबंधित शेष रकम होगी-

 क- ख × (ग/ घ)।

कहाँ-

 क = धारा 72 (5) के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति से संबंधित

रकम:

 ख- धारा 67(10) के अधीन प्रभारित रक;
 ग- पुनः मूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण, विनिर्दिष्ट इकाई के पास बचे आस्ति का मूल्य में वद्धि या उसकी पहचान और
 घ- पुनः मूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण सभी आस्तियों का मूल्य में वद्धि या पहचान का कुल योग ।

(3) जहां धन के मूल्य और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का कुल योग निर्दिष्ट इकाई से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक है, जो धारा 67 (10) के अधीन कर के लिए आरोपित है, निर्दिष्ट इकाई की किसी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, धारा 67(10) के अधीन कर के लिए आरोपित रकम धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(4) उपनियम (2) अथवा उपनियम (3) में निहित किसी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त पूंजीगत आस्ति के धन के मूल्य तथा उचित बाजार मूल्य का कुल योग, उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक हो, जिस पर धारा 67(10) के अधीन कर लगाया गया है, केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त पूंजीगत आस्ति से संबंधित है, धारा 67 (10) के अधीन कर लगाई गई रकम को धारा 72 (5) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(5) निर्दिष्ट इकाई प्ररूप संख्या 27 में निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति की रकम का विवरण प्रस्तुत करेगी।

(6) वह व्यक्ति जो धारा 265 के अधीन निर्दिष्ट इकाई की आय कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप सं. 27 को सत्यापित करेगा।

(7) फार्म संख्या 27 उस कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें रकम धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

(क) धारा 67 (10) के अधीन कर के लिए देय रकम निर्दिष्ट इकाई की किसी भी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित होगी, यदि पुनर्मूल्यांकन नियम 56 (एफ) में परिभाषित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है ;
(ख) निर्दिष्ट इकाई निम्नलिखित पर मूल्यहास की हकदार नहीं होगी-
(i) किसी आस्ति के पुनः मूल्यांकन के कारण उसका मूल्य में वद्धि; या
(ii) स्व उत्पन्न संपत्ति या स्व उत्पन्न सद्भावना के मूल्य की मान्यता, इसके मूल्यांकन के कारण; और
(ग) "स्वयं उत्पन्न संपत्ति" तथा "स्वयं उत्पन्न सद्भावना" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका धारा 67 (11)(ख) में क्रमशः है।

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