धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया ।
5. (1) धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए किसी शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन सदस्य (आयकर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को किया जा सकेगा ।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:-
| (क) | व्युत्पन्न में व्यापार के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति, | |
| (ख) | शेयर बाजार के अद्यतन नियम, उपनियम और व्यापारिक विनियमन; | |
| (ग) | नियम 4 के खंड (ख) से खंड (च) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में पुष्टि और | |
| (घ) | ऐसी अन्य सूचना, जिसे शेयर बाजार, केंद्रीय सरकार के समक्ष रखना चाहे । |
(3) केन्द्रीय सरकार, आवेदक से ऐसी अन्य सूचना मांग सकेगी, जिसे वह आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझे।
(4) केन्द्रीय सरकार, शेयर बाजार द्वारा उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन दी गई सूचना की जांच करने के पश्चात, शेयर बाजार को अधिनियम की धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित करेगी या आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से छह माह की समाप्ति से पूर्व आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश जारी करेगी।
(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा संदत्त अनुमोदन वापस नहीं ले लिया जाता है या उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या उक्त अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है।

