धारा 61 (2) [ सारणी: क्रम संख्या 6] के प्रयोजनों के लिए एक निवासी कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें ।
45. (1) धारा 61(2) सारणी: क्रम संख्या 6] के प्रयोजनों के लिए, एक निवासी कंपनी-
| (क) | केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नोटिफाई की गई और समय-समय पर बदली गई किसी स्कीम के अधीन भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, आर्टिकल या चीज़ बनाने या बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण फ़ैसिलिटी या उससे जुड़ी फ़ैसिलिटी स्थापित या चला रहा हो; और | |
| (ख) | उस कर वर्ष में किसी भी समय ऐसी स्कीम के लिए अयोग्य नहीं होगा जिसके लिए नॉन-रेसिडेंट की आय के लिए कर संगणित किया जाना है। |
(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का तात्पर्य उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम के अधीन आने वाले सामानों से है, जिसमें उनकी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित है।

