1[अधिनियम के अधीन अधिरोप्य शास्ति में कटौती या छूट या अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने या दोनों, की शक्ति
44घकग (1) विवाद समाधान समिति, ई-विवाद समाधान स्कीम, 2022 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के खंड (xix) के अनुसार सूचना की प्राप्ति पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कारणों को लेखबद्ध करते हुए आधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को जिसने अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान के लिए आवेदन किया है, ऐसे आदेश के संबंध में जो समाधान का विषय है, अधिरोप्य शास्ति से छूट या अभियोजन से उन्मुक्ति या दोनों प्रदान कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने,—
(i) आय की विवरणी पर देय कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, यदि उपलब्ध हो; और
(ii) विवाद समाधान समिति के साथ उसके कार्यवाहियों में सहयोग किया है।
(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद समाधान समिति द्वारा ऐसे मामले में कोई उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी जहां ई-विवाद समाधान स्कीम, 2022 के पैरा 4 कि उप-पैरा (1) के खंड (i) में यथानिर्दिष्ट किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पूर्व किसी अपराध के अभियोजन हेतु कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई थीं।
(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति शर्तों में से किसी का पालन करने में विफल रहता है जिसके अध्यधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और उन पर अधिनियम के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति या छूट कभी प्रदान ही नहीं की गई थी।]
1. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 5-4-2022 से अंत:स्थापित।

