1[विवाद समाधान समिति के समक्ष विवाद समाधान के लिए आवेदन
44घकख (1) विवाद समाधान समिति को किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन जो विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने और उसके मामले में विनिर्दिष्ट आदेश में किसी फेर-फार से उद्भूत विवाद के संबंध में अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान के विकल्प का चयन करता है, प्ररुप सं. 34खग में किया जाएगा।
(2) विवाद समाधान के संबंध में प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।]
1. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 5-4-2022 से अंत:स्थापित।

