1[भाग 9-कक विवाद समाधान समिति
विवाद समाधान समिति का गठन
44घकक (1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के अध्याय 19-कक के अधीन यथा उपबंधित विवाद समाधान के लिए प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त के प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक विवाद समाधान समिति का गठन करेगा
(2) प्रत्येक विवाद समाधान समिति, निम्नानुसार तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी :—
(क) दो सदस्य, भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर) से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे जिन्होंने आय-कर आयुक्त या कोई समतुल्य या उच्चतर पद, पांच वर्ष या अधिक अवधि के लिए धारण किया है; और
(ख) बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त से अन्यून पंक्ति का एक सेवारत अधिकारी।
(3) सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे।
(4) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक मामले के आधार पर किसी सदस्य को जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, फीस के रूप में संदेय, बैठक की फीस सहित, बोर्ड द्वारा इस प्रकार विनिश्चित की गई कोई नियम कर सकेगी।
(5) विवाद समाधान समिति का विनिश्चिय बहुमत के आधार पर होगा।
(6) केंद्रीय सरकार, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विवाद समाधान समिति के किसी सदस्य को हटा सकेगी।]
1. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 5-4-2022 से अंत:स्थापित।

