धारा 61(2) के अधीन क्रूज पोतों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें [सारणी: क्रम संख्या 2]
44. धारा 61 (2) [ सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए, क्रूज पोतों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी निर्धारिती —
| (क) | दो सौ से अधिक यात्रियों की वहन क्षमता या पचहत्तर मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले यात्री पोत को अवकाश तथा मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चलाना, जिसमें यात्रियों के लिए उपयुक्त भोजन तथा केबिन की सुविधा हो, | |
| (ख) | ऐसे पोत को भारत के कम से कम दो समुद्री बंदरगाहों या भारत के समान बंदरगाहों को दो बार स्पर्श करते हुए अनुसूचित यात्रा या तटीय भ्रमण पर संचालित करना; | |
| (ग) | ऐसे जहाज़ को मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए चलाना, न कि माल ले जाने के लिए; और | |
| (घ) | ऐसे पोत को पर्यटन मंत्रालय या पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार संचालित करना । |

