आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 41

नियम संख्या.

41

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग का अधिकार प्राप्त करने हेतु व्यय ।

41. (1) धारा 52(7) (क) के प्रयोजनों के लिए धारा 52 (1) (सारणी: क्रम संख्या 3] के साथ पठित, "वास्तव में भुगतान किया गया" शब्द का अर्थ होगा, -

(क) जहां किसी निर्धारिति ने स्पेक्ट्रम फीस का पूरा अपफ्रंट संदाय करने का विकल्प चुना है और डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स, भारत सरकार ने उसे इसकी इजाज़त दी है, तो व्यय का वास्तव संदाय, चाहे व्यय की लायबिलिटी किसी भी कर वर्ष में हुई हो, निर्धारिति द्वारा रेगुलर प्रयोग किए जाने वाले अकाउंटिंग के रीति के अनुसार होगा; या
(ख) जहां किसी निर्धारिती ने आस्थगित भुगतान करने का विकल्प चुना है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा उसे अनुमति दी गई है, तो वह रकम जो निर्धारिती द्वारा देय होती यदि उसने स्पेक्ट्रम शुल्क का पूर्ण अग्रिम भुगतान करने का विकल्प चुना होता, चाहे जिस भी कर वर्ष में व्यय के लिए देयता हुई हो, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार ।

(2) उपनियम (1) (ख) में निर्दिष्ट आस्थगित भुगतान के मामले में, जहां निर्धारिती भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की स्कीम द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है और दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम के आबंटन या असाइनमेंट को समाप्त कर देता है, कर निर्धारण अधिकारी, धारा 52 (5) के अधीन उसमें निहित शक्ति के प्रयोग में, उस कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः गणना करेगा जिसमें कटौती का दावा किया गया है और उसे यह मानते हुए प्रदान की गई है कि.

(क) टर्मिनेशन की दिनांक तक चुकाई गई कुल स्पेक्ट्रम फीस "वास्तव में चुकाई गई रकम है; और
(ख) धारा 52(1) द्वारा अपेक्षित कर वर्षों की संख्या अवधारित करने के प्रयोजन के लिए स्पेक्ट्रम उसकी समाप्ति की दिनांक तक प्रभावी था [ सारणी: क्रम संख्या 3, स्तंभ डी ||

फ़ुटनोट