धारा 2(92) के अधीन मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित होने के लिए शेयर बाजार द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्ते।
4. धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए, शेयर बाजार को व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् |
| (क) | शेयर बाजार को व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में अवधारित दिशा-निर्देशों या शर्तों के अनुसार कार्य करेगा : | |
| (ख) | शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक का विवरण (विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या और स्थायी खाता संख्या सहित) सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है और उसके डेटाबेस में संग्रहीत किया गया है; | |
| (ग) | शेयर बाजार अपने प्रणाली पर सात कर वर्षों की अवधि के लिए सभी संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) का पूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा; | |
| (घ) | शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) मिटाए नहीं जाएं: | |
| (ङ) | शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में रजिस्टर हुए संव्यवहार (नकद और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिर्फ़ वास्तविक गलती होने पर ही बदले जाएं और | |
| (च) | शेयर बाजार प्रणाली में रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) के बारे में डेटा बनाए रखेगा जिसे संशोधित किया गया है और प्रत्येक माह के अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को प्ररूप सं. 1 में मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिससे ऐसा विवरण संबंधित है। |

