धारा 47 (1) (ख) के अधीन कौशल विकास परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया ।
39. (1) किसी कौशल विकास परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) को अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि यह किसी पात्र कंपनी द्वारा प्रारंभ की जाती है और परियोजना किसी प्रशिक्षण संस्थान में एक अलग सुविधा में प्रारंभ की जाती है।
(2) कोई भी परियोजना आरंभ करने से पहले, पात्र कंपनी धारा 47 (1) (ख) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (जिसे यहां "राष्ट्रीय परिषद कहा जाएगा) को प्ररूप संख्या 22 में आवेदन करेगी।
(3) आवेदन की एक प्रति आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त को भी भेजी जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय परिषद को आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में एक पावती रसीद भी भेजी जाएगी।
(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-
| (क) | उस प्रशिक्षण संस्थान से सहमति पत्र जिसमें परियोजना आरंभ की जानी | |
| (ख) | एलिजिबल कंपनी द्वारा किए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एक डिटेल्ड नोट; और | |
| (ग) | प्रोजेक्ट पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा और प्रोजेक्ट के पूरा होने की अनुमानित दिनांका |
(5) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र में कोई दोष पाया जाता है, अथवा उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीय परिषद् अपने कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व आवेदक को दोष के सुधार हेतु सूचित करेगी।
(6) आवेदक को कमी दूर करने हेतु सूचना पत्र तामील किये जाने वाले माह की समाप्ति से एक माह की अवधि के अन्दर कमी दूर करनी होगी।
(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में उल्लिखित अवधि के अन्दर कमी को दूर करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय परिषद आवेदन को अवैध मानने की अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजेगी।
(8) उपनियम (7) के अधीन राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर बोर्ड, यदि समाधान हो तो, आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकता है।
(9) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है-
| (i) | नेशनल काउंसिल, योग्य कंपनी या ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से ऐसी पूछताछ कर सकती है या ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जिन्हें वह एप्लीकेंट की स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी विद्यमान और प्रस्तावित एक्टिविटी की असलियत के बारे में स्वयं को समाधान करने के लिए ज़रूरी समझे और | |
| (ii) | आवेदन पत्र को मंजूरी देने या नामंजूर करने के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिश उस महीने की समाप्ति से दो महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व भेजेगा जिसमें सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र उसके कार्यालय में प्राप्त हुआ था। |
(10) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आयकर आयुक्त, आवेदन की प्रति उसके कार्यालय में प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के साथ आवेदक के अनुपालन पर विचार करने के पश्चात आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद को अपनी सिफारिश भेजेगा।
(11) यदि राष्ट्रीय परिषद उपनियम (9) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश करती है तो बोर्ड उस तिमाही के अंत से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे राष्ट्रीय परिषद से रिपोर्ट प्राप्त होती है, धारा 47 (1)(ख) के अधीन प्ररूप संख्या 23 में एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें परियोजना को नियम 40 में उल्लिखित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जैसा वह ठीक समझे, तीन कर वर्षों से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी होने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।
(12) यदि राष्ट्रीय परिषद उपनियम (9) के अधीन आवेदन को अस्वीकृत करने की सिफारिश करती है तो बोर्ड आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा।
(13) यदि बोर्ड अधिसूचना की अवधि के दौरान परियोजना की गतिविधियों से समाधान है तो वह राष्ट्रीय परिषद के परामर्श से उक्त परियोजना को आगे की अवधि के लिए अधिसूचित कर सकता 1
(14) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि--
| (क) | योग्य कंपनी या ट्रेनिंग संस्थान ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं, या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या | |
| (ख) | इसकी गतिविधियाँ निम्नलिखित के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं- |
| (i) | अधिनियम या इस नियम या नियम 40 के सभी या कोई सुसंगत उपबंध, या | |
| (ii) | वे शर्तें जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी, |
वह सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उपनियम ( 11) अथवा उपनियम ( 13) के अधीन जारी अधिसूचना को वापस लेने का आदेश पारित कर सकेगा।
(15) अधिसूचना, अनुमोदन, अस्वीकृति या निरस्तीकरण की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी-
| (क) | आवेदक: | |
| (ख) | राष्ट्रीय परिषद; | |
| (ग) | प्रशिक्षण संस्थान और | |
| (घ) | आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय कर आयुक्त । |

