धारा 206ग(5) के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर का प्रमाणपत्र
37घ. (1) स्रोत पर कर संग्रहण का प्रमाणपत्र धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप 27घ में संग्रहणकर्ता द्वारा दिया जाएगा।
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :–
(क) कलेक्टी व्यक्ति का विधिमान्य स्थायी खाता सं. (पैन);
(ख) संग्रहकर्ता का विधिमान्य कर कटौती और संग्रहण लेखा सं. (टैन) ;
(ग) (i) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में चालान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है खाता पहचान संख्यांक या संख्यांकों;
(ii) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांकों।
(घ) स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधित तिमाही विवरणी की प्राप्ति सं. जिसे नियम 31कक के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है।
(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं 27घ में प्रमाणपत्र नियम 31कक के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट स्रोत पर कर संग्रहण की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर कलेक्टी को देनी होगी।
(4) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 27घ में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा यदि कलेक्टी का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित की जाती है।
(5) जहां कोर्इ प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर संग्रहण के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानो वे आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे।

