आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 36

नियम संख्या.

36

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 46 (11) (घ) (xii) के अधीन एक निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में किफायती आवास परियोजना और धारा 46 (11) (घ) (xiii) के अधीन एक निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में अर्धचालक वेफर निर्माण विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया ।

36. (1) आवेदक निम्नलिखित की अधिसूचना के लिए आवेदन करेगा-

(क) एक किफायती आवास परियोजना (जिसे यहां "परियोजना के रूप में संदर्भित किया गया है) धारा 46 (11) (घ) (xii) के अधीन प्ररूप सं. 18 में निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में या
(ख) एक सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाई (जिसे यहां "इकाई के रूप में संदर्भित किया गया है) को धारा 46 (11)(घ) (xiii) के अधीन प्ररूप संख्या 19 में निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिसूचना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी.:-

(क) व्यक्ति प्ररूप संख्या 18 या प्ररूप संख्या 19, जैसा भी मामला हो, में परियोजना या इकाई की अधिसूचना के लिए सदस्य (आईटी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करेगा;
(ख) यदि आवेदन पत्र में कोई दोष पाया जाता है अथवा अपेक्षित कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है, तो आवेदक को कमी संबंधी पत्र दिया जा सकता
(ग) आवेदक उस माह के अन्त से एक माह के अन्दर कमी को दूर करेगा जिसमें ऐसा कमी पत्र तामील किया गया हो;
(घ) जहां आवेदक खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर कमी को दूर करने में असफल रहता है, वहां बोर्ड, यदि समाधान हो तो, आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकता है;
(ङ) बोर्ड, अनुमोदन प्रदान करने से पहले आवेदक के साथ-साथ आयकर अधिकारियों तथा अन्य विभागों अथवा अभिकरणों से ऐसे विवरण, दस्तावेज या सूचना मांग सकता हैं, जैसा वह उचित समझे;
(च) बोर्ड परियोजना या इकाई को, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदन प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर सकता है अथवा लिखित में अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात आवेदन को अस्वीकार कर सकता है;
(छ) बोर्ड किसी परियोजना या इकाई के मामले में अनुमोदन वापस ले सकता है, यदि वह समाधान हो कि..
(i) निर्धारिति ने विनिर्दिष्ट कारबार से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं; या
(ii) ऐसे कार्यकलाप वास्तविक नहीं हैं या धारा 46 या इस नियम के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं;
(ज) बोर्ड धारा 46(11)(घ) (xii) के अधीन किसी इकाई के संबंध में अनुमोदन वापस ले सकता है, यदि वह समाधान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;
(झ) यदि एप्लीकेशन को इनवैलिड या रिजेक्ट करने या नोटिफिकेशन की मंजूरी वापस लेने या कैंसल करने का ऑर्डर पास किया जाना हो, तो एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, और
(ञ) खंड (झ) में उल्लिखित आदेश की एक प्रति आवेदक के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारी और आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को भी संप्रेषित की जाएगी:

(3) उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदक को उस कर वर्ष के दौरान किए गए समस्त पूंजीगत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ अलग-अलग खाता बही रखनी होगी जिसके लिए वह धारा 46 के अधीन उक्त कटौती का दावा करना चाहता है और उक्त धारा 46 के अधीन कर लाभ प्राप्त करने के लिए नियत दिनांक तक संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

(4) अधिनियम की धारा 46 (11) (घ)(vii) के अधीन अधिसूचित परियोजना या धारा 46 (11) (घ)(xiii) के अधीन अधिसूचित इकाई जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के उपबंधों द्वारा उस सीमा तक शासित होली रहेगी जहां तक वे अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

(5) किसी परियोजना को धारा 46 (11) (घ) (vii) के अधीन अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

(क) परियोजना के लिए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए:
(ख) परियोजना का परिचालन आरंभ करने की दिनांक, जो कि वह दिनांक होगी जिस दिनांक को परियोजना को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी, 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात होगी;
(ग) परियोजना एक एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र वाले भूमि के भूखंड पर होगी और परियोजना के कुल आवंटनीय किराया क्षेत्र में से किफायती आवास इकाइयाँ कम से कम निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी-
(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 30%,
(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) कैटेगरी के लिए 60% और
(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों के लिए 90%,
(घ) परियोजना के कुल आबंटित किराया क्षेत्र के शेष 10 प्रतिशत या उससे कम में अन्य आवासीय या वाणिज्यिक इकाइयाँ सम्मिलित हो सकती हैं;
(ङ) डेवलप और बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, लेआउट और स्पेसिफिकेशन्स राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उसकी अवधारित की गई लागू करने वाली अभिकरण से मंजूरी लेंगे; और
(च) परियोजना को उस कर वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसमें परियोजना को खंड (ए) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो ।

(6) किसी इकाई को धारा 46 (11) (घ) (xii) के अधीन अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:-

(क) इकाई विशेष रूप से अर्धचालक वेफर निर्माण के विनिर्माण के लिए होगी;
(ख) इकाई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होगा;
(ग) ऑपरेशन प्रारंभ होने की दिनांक यानी वह दिनांक जिस दिन यूनिट का कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल 2014 को या उसके पश्चात् होगी, और
(घ) यूनिट में एक या एक से अधिक मैन्युफ़ैक्चरिंग फ़ैसिलिटी हो सकती हैं, लेकिन सभी फैसिलिटी भारत में ही होंगी।

(7) उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, --

(क) "सस्ती आवास इकाइयाँ निम्नलिखित श्रेणियों की होंगी:
वर्गकिराए पर संदेय क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
निर्दिष्ट शहरअन्य शहर
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)पच्चीस तक30 तक
निम्न आय समूह (एलआईजी)25 से अधिक और 50 तक30 से अधिक और 60 तक
मध्यम आय समूह (एलआईजी)50 से अधिक और 70 तक60 से अधिक और 85 तक,
(ख) "परिचालन आरंभ होने की दिनांक' से ऐसी दिनांक अभिप्रेत है, जिस दिनांक को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना को धारा 46(11) (घ) (vii) के अधीन अधिसूचना हेतु विचार किए जाने हेतु स्वीकृत किया जाता है;
(ग) "आवास इकाई" से ऐसी स्वतंत्र आवासीय इकाई अभिप्रेत है जिसमें रहने, खाना पकाने और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं हों, जो भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से अलग हो
(i) किसी बाहरी दरवाज़े से या किसी कॉमन हॉलवे के अंदर के दरवाज़े से सीधे पहुँचा जा सके, न कि किसी दूसरे घर के रहने की जगह से होकर और
(ii) किसी साझा भोजन क्षेत्र को छोड़कर:
(घ) "परियोजना" से किफायती आवास परियोजना अभिप्रत है:
(ङ) " किराया योग्य क्षेत्र" से किसी भी मंजिल स्तर पर कारपेट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें रसोईघर, पैंट्री, स्टोर, शौचालय, स्नानघर, बिना शीशे वाले बरामदे का 50 प्रतिशत और शीशे वाले बरामदे का 100 प्रतिशत कालीन क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार और प्रकाशित भारतीय मानक इमारतों के प्लिंथ, कालीन और किराया योग्य क्षेत्रों के मापन की विधि, आईएस 3861:2002 के उपबंधों के अनुसार हैं;
(च) "विनिर्दिष्ट शहरों से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
(i) शहरी समूह जिसमें नवीनतम जनगणना के आधार पर सम्मिलित क्षेत्र सम्मिलित हैं, ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदरापश्चात्, बंगलूर, अहमदापश्चात्
(ii) फरीदापश्चात्, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर, गाजियापश्चात्, गांधीनगर जिले; और
(iii) सिकंदरापश्चात् शहर; और
(छ) "कुल आबंटित किराया क्षेत्र से सभी प्रस्तावित आवासीय इकाइयों अथवा गैर-आवास इकाइयों के कुल किराया क्षेत्र अभिप्रेत है, परंतु इसमें सामान्य सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए अवधारित क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।

(8) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए--

(क) "सक्षम प्राधिकारी से भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन इकाई को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) "परिचालन आरंभ करने की दिनांक' से ऐसी उस दिनांक अभिप्रेत है जिस दिनांक को इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होता है;
(ग) "सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन से इंटीग्रेटेड सर्किट अभिप्रेत है जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, 2008 में डिवीज़न 26; ग्रुप 261; क्लास 2610; सब - क्लास 26103 के अधीन आते हैं; और
(घ) "इकाई से सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण के लिए विनिर्माण सुविधा अभिप्रेत है।

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