आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 34

नियम संख्या.

34

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 45(4) के साथ धारा 45 (3) (क) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें

34. (1) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को भुगतान की गई रकम का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए किया जाएगा।

(2) आवेदक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अपने संकाय सदस्यों अथवा नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान कराएगी।

(3) धारा 45(4) (ख) के अधीन अनुमोदित कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था, -

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान या, जैसी भी स्थिति हो, सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्राप्त रकमों के संबंध में अलग-अलग खाता बही बनाए रखना,
(ख) इसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई रकम दर्शाई जाए;
(ग) धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित अनुसार ऐसी खाता- बहियों का लेखा-परीक्षण किसी लेखाकार से करवाएं और
(घ) ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जो लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय कर आयुक्त को धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(4) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था प्राप्त दान तथा अनुसंधान हेतु प्रयुक्त रकम का अलग-अलग विवरण रखेगी और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगी।

(5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था धारा 263(1) के अधीन आय कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक आय कर आयुक्त को एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;
(ख) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश:
(ग) कर वर्ष के दौरान अप्लाई किया गया या रजिस्टर किया गया कोई पेटेंट या दूसरे मिलते-जुलते अधिकार, और
(घ) आने वाले कर वर्ष के दौरान किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन।

(6) यदि आय कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था-

(क) रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रख रहा है; या
(ख) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा है; या
(ग) प्राप्त रकमों और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त रकमों का विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है; या
(घ) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं, या
(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263 (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

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