आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 333

नियम संख्या.

333

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

कर, ब्याज, फीस और शास्ति का इलैक्ट्रॉनिक संदाय ।

333. (1) इस नियम के प्रारम्भिक होने की तारीख से और उसके पश्चात् निम्नलिखित व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर, ब्याज, फीस और शास्ति का संदाय करेंगे :-

(क) कोई कंपनी और
(ख) कोई व्यक्ति (कंपनी के सिवाय), जिस पर धारा 63 के उपबंध लागू होते हैं।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, —

(क) "इलैक्ट्रॉनिक रूप से संदाय" से निम्नलिखित रीति से संदाय अभिप्रेत है —
(i) प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंककारी प्रसुविधा, या
(ii) क्रेडिट या डेबिट कार्ड, और
(ख) "कर" शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 2(106) में उसका है ।

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