कर, ब्याज, फीस और शास्ति का इलैक्ट्रॉनिक संदाय ।
333. (1) इस नियम के प्रारम्भिक होने की तारीख से और उसके पश्चात् निम्नलिखित व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर, ब्याज, फीस और शास्ति का संदाय करेंगे :-
| (क) | | कोई कंपनी और |
| (ख) | | कोई व्यक्ति (कंपनी के सिवाय), जिस पर धारा 63 के उपबंध लागू होते हैं। |
(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, —
| (क) | | "इलैक्ट्रॉनिक रूप से संदाय" से निम्नलिखित रीति से संदाय अभिप्रेत है — |
| (i) | | प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंककारी प्रसुविधा, या |
| (ii) | | क्रेडिट या डेबिट कार्ड, और |
| (ख) | | "कर" शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 2(106) में उसका है । |