आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 332

नियम संख्या.

332

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों, प्रमाण पत्रों आदि का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना ।

332. (1) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि 1[परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 4] में यथानिर्दिष्ट प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों या प्रमाण पत्रों में से कोई भी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किए जाएंगे-

(क)   डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि इसे डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, या
(ख)   खंड (क) के अधीन न आने वाले मामले में, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), -

(क)   बोर्ड के अनुमोदन से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप, विवरणी, विवरण, आदेश, प्रमाण पत्र, जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, विनिर्दिष्ट करेंगे;
(ख)   ऐसे प्रपत्रों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों को, इन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए रूपविधान में संशोधन, सहित यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने और सत्यापित करने की डेटा संरचना, मानक और प्रक्रिया अधिकथित करेगा, और
(ग)   डेटा के सुरक्षित संग्रहण और प्रसारण को सुनिश्चित करने, उक्त प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, आदेशों और प्रमाण पत्रों के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्त नीतियों को तैयार करने और इनका कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

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