अपर्यवसित जोखिमों के लिए आरक्षिती की सीमाएँ ।
330. (1) जीवन बीमा से भिन्न किसी भी बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना में, अधिनियम की अनुसूची 14 के पैरा 4 (1)(घ) के अधीन कटौती के लिए पात्र किसी ऐसी अतिरिक्त आरक्षिती में अग्रणित किसी रकम सहित अपर्यवसित जोखिमों के लिए किसी आरक्षिती निधि में अग्रणित रकम, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:-
| (क) | जहां बीमा कारबार ऐसे अग्नि बीमा या इंजीनियरिंग बीमा से संबंधित है जिसमें आतंकवाद के जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है, वहां कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 100%; या | |
| (ख) | जहां बीमा कारबार खंड (क) में उल्लिखित बीमाओं के सिवाय अग्नि बीमा या प्रकीर्ण बीमा से संबंधित हैं, कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 50%; या | |
| (ग) | जहां बीमा कारबार समुद्री बीमा से संबंधित है, कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 100% 1 |
(2) ऐसी आरक्षिती या अतिरिक्त आरक्षिती में अग्रणित रकम में से कोई रकम, जिसे किसी कर वर्ष के संबंध में इस नियम के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया, उस राजस्व लेखे में जिसमें उक्त राशि प्रत्यय की गई है के ठीक अगले पश्चात्वर्ती कर वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।
(3) इस नियम में,-
| (क) | "समुद्री बीमा " में निर्यात प्रत्यय बीमा भई सम्मिलित है, और | |
| (ख) | "शुद्ध प्रीमियम आय" से सुसंगत कर वर्ष के दौरान संदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम को घटाकर प्राप्त प्रीमियम रकम निर्दिष्ट है। |

