कारबार आदि के परिसमापन के लिए व्यवस्थाएँ ।
325. जहां नियोक्ता के व्यापार या उपक्रम को बंद या उसका परिसमापन किया जाना हो, वहां न्यासी, अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन, विद्यमान फायदाग्राहियों को उपदान के संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था करेंगे।

