किसी उपदान निधि में फायदाप्रद हित पर समनुदेशन या प्रभार सृजित करना ।
323. यदि कोई कर्मचारी किसी उपदान निधि में अपने फायदाप्रद हित पर कोई समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर समनुदेशन या प्रभार को रद्द नहीं करवाता है, तो ऐसे समनुदेशन या प्रभार के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में उसकी आय माना जाएगा जिसमें यह तथ्य निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

